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आईटीआर में भरने में देरी हो गई तो चिंता की बात नहीं…अब 31 दिसंबर तक भर सकेंगे रिटर्न

Politics Mirror by Politics Mirror
August 22, 2025
in देश
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आईटीआर में भरने में देरी हो गई तो चिंता की बात नहीं…अब 31 दिसंबर तक भर सकेंगे रिटर्न
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नई दिल्ली। इस साल बिना जुर्माना दिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है। इसके बाद भी आप 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह रकम देरी की अवधि और आपकी कर योग्य राशि पर निर्भर करेगी।

आईटीआर दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो गए हैं। उस बैंक खाते को सत्यापित कर लें जहां आप अपनी रिफंड राशि प्राप्त करना चाहते हैं। सही आईटीआर फॉर्म चुनना न भूलें। निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपना रिटर्न दाखिल करें और ई-वेरिफिकेशन जरूर कर लें। अगर आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस आया है, तब उसका जवाब निर्धारित तारीख तक जरूर दें।

रिटर्न में गलती सुधारने का तरीका
आयकर विभाग के मुताबिक, जिन लोगों से अपने रिटर्न में कोई गलती हो गई है, वे संशोधित रिटर्न दाखिल करके इस गलती को सुधार सकते हैं। ध्यान रहे, एक बार दाखिल करने के बाद, संशोधित रिटर्न मूल रिटर्न की जगह ले लेता है। यह सुविधा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत दी गई है। इसके जरिए आप निम्नलिखित गलतियां सुधार सकते हैं, जैसे गलती से आय की कम रिपोर्टिंग करना, निजी जानकारी में त्रुटि, छूट का छूट जाना, आईटीआर फॉर्म बदलना, गलत टैक्स गणना, कर देनदारी में बदलाव, या अगर कर अधिकारियों ने सुधार के लिए नोटिस भेजा हो।

31 दिसंबर तक भर सकते हैं रिटर्न
इस वित्तीय वर्ष के लिए, आप 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, बशर्ते कि मूल रिटर्न सही समय पर दाखिल किया गया हो। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की कोई सीमा नहीं है और इस सेवा का उपयोग करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आप विलंब से दाखिल किए गए रिटर्न में भी सुधार कर सकते हैं। यहां तक कि रिफंड मिल जाने के बाद भी, अगर समय सीमा (31 दिसंबर) से पहले हो, तो आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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