इंदौर। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी करीब दो महीने से मेघालय की जेल में बंद सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कैद से बाहर आना के लिए दोनों ने जमानत याचिका दायर की, लेकिन जिला अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
बता दें इंदौर के सहकार नगर निवासी राजा रघुवंशी की शादी गोविंद नगर खारचा निवासी सोनम से 11 मई 2025 को हुई थी। शादी के महज 11 दिन बाद सोनम, राजा को हनीमून के बहाने शिलॉन्ग लेकर गई। आरोप है कि उसने अपने प्रेमी राज के दोस्तों के साथ मिलकर पति राजा की हत्या कर दी और लाश खाई में फेंक दी थी।
पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश सोनम ने राज के साथ मिलकर रची थी। सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार तीन लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये आरोपी शिलॉन्ग से लौटने के बाद इंदौर में सोनम को पनाह देने और सबूत मिटाने में शामिल थे। हत्या के बाद सोनम इंदौर लौट आई थी और देवास नाका स्थित एक फ्लैट में छिपी थी। यह फ्लैट ब्रोकर शिलोम जेम्स के जरिए से लिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि सोनम के फरार होने के बाद ब्रोकर शिलोम, फ्लैट मालिक लोकेन्द्र सिंह तोमर और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर ने मिलकर फ्लैट में मौजूद बैग, पिस्टल और जेवरात पलासिया स्थित एक नाले में फेंक दिए थे। हालांकि अब इन तीनों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
चालान अब तक कोर्ट में पेश नहीं
शिलॉन्ग पुलिस ने अब तक चालान कोर्ट में पेश नहीं किया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद चालान पेश किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी। राजा के परिवार का कहना है कि यह हत्या शातिराना और योजनाबद्ध तरीके से की गई थी, इसलिए आरोपियों को किसी भी सूरत में जमानत न मिले और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।






