भोपाल। राज्य सरकार ने खरीफ फसल के लिए बीमा कराने की तारीख एक महीना और बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई तक निर्धारित थी। अब ऋणी किसान 14 अगस्त तक बीमा करवा सकते हैं। जबकि अऋणि किसान 31 अगस्त तक इसका फायदा ले सकेंगे।
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के लिए फसल बीमा 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस योजना में किसानों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि निर्धारित कर दी गई है। सोयाबीन के लिए 840 रुपए, मक्का के लिए 722 रुपए, सिंचित धान के लिए 814 रुपए, असिंचित धान के लिए 651 रुपए और अरहर के लिए 735 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।
जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने के इच्छुक अऋणी किसान अपनी निकटतम बैंक शाखा, सरकारी समिति, अधिकृत चैनल या जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान स्वयं भी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर योजना से जुड़ सकते हैं।
किसानों के लिये ये दस्तावेज जरूरी
फसल बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बैंक पासबुक, फसल बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड शामिल हैं। बटाईदार किसान या किराए पर ली गई भूमि के लिए मालिक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिले के किसानों से अनुरोध किया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जुडक़र इस योजना का लाभ उठाएं।







